कार्य आवंटन नियमावली में निर्धारित विभाग के कार्य
- 1. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिकों (पूर्व सेनानियों), जिसके अंतर्गत पेंशनभोगी भी हैं, से संबंधित मामले।
- 2. सशस्त्र सेना सेवा-निवृत्त सैनिक (पूर्व सेनानी) अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम।
- 3. पुनर्वास महानिदेशालय और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।
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4. निम्नलिखित का प्रशासन-
- (क) सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और भाग II)
- (ख) वायुसेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और भाग II)
- (ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964; और
- (घ) सशस्त्र बल कार्मिक दुर्घटना पेंशनिक अधिनिर्णय विषयक हकदारी नियम, 1982