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युद्ध हताहत

व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान

घातक युद्ध हताहतों की विधवाओं को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:-
क्रं सं विवरण हकदार राशि द्वारा संसाधित
1. उदारीकृत पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन आहरित सीडीए (पी) इलाहाबाद
2.
अनुग्रह राशि (मध्य)
  1. ड्यूटी के प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौत
  2. आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के लिए कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान मौत।
  3. सीमा पर झड़पों और आतंकवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं आदि के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मौत
  4. निर्दिष्ट उच्च ऊंचाई, प्राकृतिक आपदाओं, चरम मौसम की स्थिति के कारण दुर्गम सीमा चौकियों में ड्यूटी के दौरान होने वाली मौत।
  5. युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या इस तरह के युद्ध जैसी व्यस्तताओं के दौरान होने वाली मौत, जिसे विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है और निकासी के दौरान होने वाली मौत
    विदेश में युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिक।

    (01 जनवरी 2016 से संशोधित दरें)

Rs 25.00 lacs
Rs 25.00 lacs
Rs 35.00 lacs
Rs 35.00 lacs
Rs 45.00 lacs
सीडीए (पी) इलाहाबाद के मामलों के लिए अभिलेख कार्यालय / एमपी-5
3. डेथ लिंक इंश्योरेंस
योजना डीएलआईएस (जेसीओ/ओआरएस)
Rs.60,000/-  
4. आश्रितों/निकटों को चिकित्सा सुविधाएं ईसीएचएस (भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना) युद्ध-विधवाओं/युद्ध में अक्षम रक्षा कर्मियों और उनके निकट संबंधियों को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। युद्ध विधवाओं को सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।  
5. विवाह अनुदान बेटियों की शादी, विधवा पुनर्विवाह और अनाथ बेटे की शादी के लिए युद्ध हताहत (घातक), शारीरिक हताहत (घातक) के लिए 1,00,000 / - का अनुदान दिया जाता है।  
6. विधवाओं के लिए 20,000 / - (एक बार) (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी / गैर-पेन)I  
7. सशस्त्र सेना अधिकारियों/जेसीओ/ओआर के लापता/विकलांग/कार्रवाई में मारे गए (01.07.2017 से प्रभावी) के शैक्षिक रियायत बच्चे सेवा की अवधि और मृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंतिम परिलब्धियों के आधार पर।  
8. सरकारी आवास प्रतिधारण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से व्यक्ति की मृत्यु से दो साल के लिए सरकारी विवाहित आवास का प्रतिधारण डेढ़ साल के लिए बढ़ा दिया गया है।  
9. नौकरियों में आरक्षण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहले से ही कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के विकलांग ईएसएम/आश्रितों के लिए 4.5% आरक्षण।  
10. पुनर्वास योजनाएं युद्ध विधवाओं/आश्रितों के उचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) द्वारा संचालित पुनर्वास योजनाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे पेट्रोल पंपों का आवंटन आदि।  
11. हवाई यात्रा रियायत: युद्ध विधवाओं को इंडियन एयरलाइंस द्वारा घरेलू उड़ानों में 75% रियायत   जिला/राज्य सैनिक बोर्ड
12.
रेलवे यात्रा रियायत
  1. रेल मंत्रालय प्रदान करता है
    टिकटों पर रियायतें (75% तक)।
    शहीदों की विधवाएं और पूरक
    चक्र पुरस्कार विजेताओं को कार्ड पास और
    उनकी विधवाएँ।
  जिला/राज्य सैनिक बोर्ड
13. व्यावसायिक/उच्च शिक्षा संस्थानों में प्राथमिकता/आरक्षण। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने ईएसएम के बच्चों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है। कार्रवाई में मारे गए/विकलांग सैनिकों के वार्ड/विधवाओं को क्रमशः प्राथमिकता I और II में रखा गया है। (शीर्ष श्रेणियां)
मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ESM के लिए MoHFW कोटा के तहत KSB द्वारा नामांकित उम्मीदवारों के रूप में लगभग 38 सीटें आरक्षित हैं।
जिला/राज्य सैनिक बोर्ड
15. 8% रक्षा कोटे के तहत तेल उत्पाद एजेंसियों का आवंटन   पुनर्वास महानिदेशक
16. MOD से शिक्षा रियायत: मेस शुल्क घटाकर ट्यूशन फीस, परिवहन शुल्क और छात्रावास शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति। किताबों/स्टेशनरी के मूल्य की प्रतिपूर्ति 1000/- प्रति वर्ष की दर से, वर्दी की लागत जहां पहले वर्ष के दौरान 1700/- रुपये तक और बाद के वर्षों के लिए 700/- रुपये तक अनिवार्य है, और कपड़ों की लागत 500/- रुपये की दर से पहले वर्ष के लिए और बाद के वर्षों के लिए 300 / - रुपये। उपरोक्त शैक्षिक रियायतें पहले डिग्री कोर्स तक और शामिल होंगी (01 सितंबर 2008 से संशोधित दरें)   AG's Br (CW-3)
17. खातों का अंतिम निपटान - पीएओ/सीडीए(ओ)
18. सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि (एएफपीपीएफ) चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संचित योगदान के अनुसार। पीएओ/सीडीए(ओ)
19. सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष (AFBCWF) रु. 8.00 लाख/- मृत सैनिकों के परिजनों को अतिरिक्त अनुग्रह अनुदान  
20. मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी ट्यूशन शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति
बोर्डिंग स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वालों के लिए छात्रावास शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति।
सीडीए (पी) इलाहाबाद
21. 2 साल के लिए सरकारी विवाहित आवास का प्रतिधारण 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और; सरकारी दरों पर 6 महीने   क्यूएमजी शाखा
राज्य सरकारों द्वारा लाभ
22. राज्य सरकारों से लाभ राज्य के नियमों के अनुसार राज्य सरकार
सेना द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ
क्रम सं. विवरण अधिकृत राशि द्वारा संसाधित
23. आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस
(01.10.2016 से)
)
रु. 75.00 लाख (अधिकारी)
रु. 40.00 लाख (जेसीओ/ओआर)
एजीआईएफ
24. एजीआई परिपक्वता चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संचित योगदान के अनुसार। एजीआईएफ
25. नकदीकरण छोड़ें जैसा लागू हो पीएओ/सीडीए(ओ)
26. आर्मी वाइव्स वेलफेयर
एसोसिएशन (आवा)
अनुदान।)
रु. के निकट संबंधियों को 15,000/- अनुग्रह अनुदान
मृत सैनिक (01.04.2015 से प्रभावी)
कल्याण परिसर
27. सेना अधिकारी परोपकारी कोष 50,000/- रुपये (केवल अधिकारी) AG's Br (लेखा अनुभाग)
28.
आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड / नेशनल डिफेंस फंड
  1. ACWF(K)/NDF(BC) से 15 अगस्त 1947 से 30 अप्रैल 1999 तक सभी ऑपरेशनों के सभी घातक युद्ध हताहतों के सभी जीवित NOK को एक बार का अनुदान
  2. 01 मई 1999 से सभी युद्ध हताहतों के निकट संबंधियों को एकमुश्त अनुदान
1.00 लाख रुपये
30,000/- रुपये
AG's Br (R&W Sec)
29.
आर्मी वेलफेयर कॉर्पस से सहायता
  1. शिक्षा छात्रवृत्ति (केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए)
  2. निर्धनता
  3. स्वरोजगार/कृषि आधारित उद्यम
शिक्षण शुल्क + 5,000/- रुपये (पुस्तकों के लिए) अधिकतम 25,000/-प्रति वर्ष के अधीन
दरिद्रता अनुदान रुपये की दर से प्रदान किया जाता है। 01 अप्रैल 2017 से जीवन भर के लिए 4000/- प्रति माह।
25,000/- रुपये
AG's Br (R&W Sec)
30. आरक्षण/प्राथमिकता रक्षा आवास योजना आरक्षण (3% तक) / आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन (AWHO) और एयर फ़ोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड (AFNHB आवास इकाइयों में विधवा/युद्ध हताहतों/घातक हताहतों के माता-पिता के लिए प्राथमिकता। एडब्ल्यूएचओ