सक्रिय प्रकटीकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के तहत सूचना,
क्रमांक. Sec. आरटीआई एक्ट के विवरण
1. धारा 4(1)(बी)(i): संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण
2. धारा 4(1)(ख)(ii): इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
3. धारा 4(1)(ख)(iii): पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं
4. धारा 4(1)(बी)(iv): कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड
5. धारा 4(1)(बी)(वी): इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।
6. धारा 4(1)(बी)(vi): दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके पास या इसके नियंत्रण में हैं।
7. धारा 4(1)(बी)(vii): किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति या उसके कार्यान्वयन के निर्माण के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए बाहर निकलता है.
8. धारा 4(1)(बी)(viii): बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं , या ऐसी बैठक के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।
9. धारा 4(1)(बी)(ix): अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका
10. धारा 4(1)(बी)(एक्स): अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक.
11. धारा 4(1)(बी)(xi): प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाता है
12. धारा 4(1)(बी)(xii): सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, आवंटित राशि सहित और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण।
13. धारा 4(1)(बी)(xiii): इसके पास उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण। इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम।
14. धारा 4(1)(बी)(xiv): सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं; यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।
15. धारा 4(1)(बी)(xv): सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं; यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।
16. धारा 4(1)(बी)(xvi): जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;
 

4(1)(बी)(i): संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण.

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग(डीईएसडब्ल्यू)

1भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) और विधवाओं की बढ़ती आबादी को देखते हुए, सेवा मुख्यालय और विभिन्न संघों से ईएसएम, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण, पुनर्वास और पुनर्वास की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की लगातार मांग की जा रही थी। 1986 में, रक्षा विभाग में एक स्वतंत्र पुनर्वास प्रभाग बनाने का निर्णय लिया गया.

ईएसएम के कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 22 सितंबर, 2004 को रक्षा मंत्रालय में एक नया भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) बनाया गया था। डीईएसडब्ल्यू देश में पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए अधिकृत है। विभाग में दो प्रभाग शामिल हैं अर्थात (i) पेंशन प्रभाग; और (ii) पुनर्वास प्रभाग। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का पेंशन प्रभाग सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पेंशन नीतियों और पूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित है, जबकि पुनर्वास प्रभाग शेष मामलों को देखता है।.

इसके अलावा,डीईएसडब्ल्यूके 3 संबद्ध कार्यालय हैं जो निम्नानुसार हैं :- (i) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय (केएसबी सचिवालय।) (ii) पुनर्वास महानिदेशालय, (डीजीआर) और (iii) केंद्रीय संगठन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (सीओ, ईसीएचएस).

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए और कल्याण कोष के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके कार्य में 33 राज्य सैनिक बोर्ड (RSBs) और 403 जिला सैनिक बोर्ड (ZSBs) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में RSBs/ZSBs के रखरखाव पर किए गए व्यय का 75% वहन करती है। और हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60% जबकि शेष व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

पुनर्वास महानिदेशालय का कार्यालय पूर्व सैनिकों के सेवानिवृत्ति पूर्व और बाद के प्रशिक्षण, पुनर्रोजगार और स्वरोजगार के लिए विभिन्न नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करता है। उधमपुर, चंडीमंदिर, लखनऊ, कोलकाता और पुणे में सेना कमान मुख्यालय के साथ सह-स्थित 5 निदेशालय पुनर्वास क्षेत्र (DRZs) द्वारा DGR को अपने कार्य में सहायता प्रदान की जाती है।.

केंद्रीय संगठन, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना देश भर में 427 पॉलीक्लिनिक के नेटवर्क के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा आवश्यकताओं का ख्याल रखती है।.

संगठन के प्रमुख

इस विभाग के संगठन के प्रमुख सचिव होते हैं.

दृष्टि

सक्रिय कर्तव्य छोड़ने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं का पुनर्वास, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण और यह प्रदर्शित करने के लिए कि राष्ट्र सशस्त्र बलों की उनकी सेवानिवृत्ति में परवाह करता है, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का गठन करता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय ईएसएम और उनके परिवारों के लिए व्यापक समर्थन प्रणाली स्थापित करने और बनाए रखने के लिए एक अधिक प्रभावी ढांचा विकसित करने के लिए काम कर रहा है और यह प्रदर्शित करता है कि पूर्व सैनिक (ईएसएम) राष्ट्र निर्माण के लिए एक सकारात्मक शक्ति हैं।.

उद्देश्य

विभाग का मिशन प्रभावी रूप से एक संस्थागत एंकर की भूमिका निभाना है जो ईएसएम के प्रशिक्षण/कौशल और पुन: रोजगार से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए सरकार के भीतर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ समन्वय करता है। विभाग पूर्व सैनिकों के लिए उच्चतम स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए कल्याण और स्वास्थ्य केंद्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने के अलावा समय पर और कुशल तरीके से पेंशन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन पुरस्कार भी संभालता है।.

उद्देश्य

इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर मुद्दों के निवारण की अधिक कुशल और भरोसेमंद प्रणाली के लिए प्रयास करना है, जो समानुभूति और संवेदनशीलता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। और इन सेवाओं को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करना और सभी पूर्व सैनिकों और महिलाओं को सम्मान और गरिमा का उनका उचित स्थान देना.

उद्देश्य

1. स्वास्थ्य देखभाल की डिलीवरी। 2. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास। 3. कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता। 4. पेंशन शिकायतों सहित शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना। 5. ईएसएम कल्याण के लिए मीडिया अभियान/जागरूकता कार्यक्रम। 6. ईएसएम डेटाबेस का संकलन। 7. वन रैंक वन पेंशन का क्रियान्वयन

विभाग के कार्य

कार्य आवंटन नियमों में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के लिए निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैं; • गैर-पेंशनभोगियों सहित भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले। • भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना। • पुनर्वास महानिदेशालय और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले। • प्रशासन की: मैं। सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और II) द्वितीय। वायु सेना 1961 के लिए पेंशन नियम (भाग I और II) तृतीय। नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 iv. सशस्त्र बल कार्मिक, 1982 को आकस्मिक पेंशन पुरस्कार के लिए पात्रता नियम।

संगठन चार्ट

इस विभाग का संगठन चार्ट इस वेबसाइट के हमारे बारे में अनुभाग में उपलब्ध है यहां क्लिक करें

 

धारा 4(1)(b)(ii): इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य< br> विभाग भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव (ESW) की अध्यक्षता में एक विंग है। इस विंग में क्रमशः निदेशक/उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी की अध्यक्षता में प्रभाग, शाखाएं, अनुभाग/डेस्क होते हैं। अनुभाग अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे सहायक अनुभाग अधिकारी (ASOs), अपर डिवीजन क्लर्क (UDCs), मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) द्वारा संचालित होते हैं। संयुक्त सचिव (ESW) काम की मुख्य वस्तुएं; पुनर्वास विभाग 1. पूर्व-सेवा कर्मियों के पुनर्वास/पुनर्स्थापना के लिए नीति और योजना तैयार करना। 2. सेवा अधिकारियों/कार्मिकों के बच्चों के संबंध में शिक्षा भत्ता। 3. पुनर्वास महानिदेशालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड। 4. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)। 5. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष और रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (RMEWF) से भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों को सहायता। 6. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष जैसे कल्याण कोष के लिए जनता की ओर से उपहार/चैक और दान। पेंशन विभाग 7. भूतपूर्व सैनिकों के सभी पेंशन मामले, पॉलिसी और व्यक्तिगत मामले, जिसमें विकलांगता पेंशन और विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए द्वितीय अपील शामिल है। 8. नेपाल में पेंशन कार्यालयों से संबंधित मामले। 9. पेंशन संबंधी शिकायतें और पेंशन संबंधी अदालती मामले। 10. पेंशन से संबंधित अन्य सभी मामलों में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक / डीएस, अवर सचिव, एसओ / डीओ, सहायक / यूडीसी, एलडीसी आदि के कार्यों को कार्यालय प्रक्रिया के केंद्रीय सचिवालय मैनुअल में उल्लिखित किया गया है।

कार्य आवंटन

इस विभाग के आरटीआई अनुभाग पर अवर सचिव और डीएस/निदेशक का कार्य आवंटन उपलब्ध है। यहां क्लिक करें

 

धारा 4(1)(b)(iii): पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं।

भारत के संविधान, भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961, भारत सरकार (कारोबार का संचालन) की आवश्यकताओं के अनुसार विभाग में कागजात, दस्तावेज और फाइलें मंत्रालय में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर संभाली जाती हैं। ) नियम, 1961, मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा निर्देश, कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली, संसदीय प्रक्रियाएं, सामान्य वित्तीय नियम, वित्तीय नियमों का प्रत्यायोजन, मौलिक नियम, पूरक नियम और अन्य सेवा नियम, विभिन्न नोडल मंत्रालयों द्वारा जारी निर्देश/दिशानिर्देश (जैसे) कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय आदि, और समय-समय पर जारी अन्य विभागीय निर्देश। मामलों को आम तौर पर अनुभाग/डेस्क स्तर/अवर सचिव स्तर पर संसाधित किया जाता है और निपटान के अंतिम स्तर के अनुसार फाइलें अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव/मंत्रियों को प्रस्तुत की जाती हैं। अनुभाग 4(बी)(ii) के तहत दिए गए कार्य आवंटन की जानकारी, जो मंडलों के बीच कार्य के वितरण को दर्शाती है, इस प्रावधान में जवाबदेही भाग को कवर करती है।

 

धारा 4(1)(b)(iv): कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड

सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड। भारत का पालन किया जाता है। शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया के लिए यहां क्लिक करें

 

धारा 4(1)(ख)(v): नियम, विनियम, निर्देश, इसके पास या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मैनुअल और रिकॉर्ड।

मंत्रालय में कागजात, दस्तावेज और फाइलें निम्नलिखित कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार मंत्रालय में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर संभाली और निपटाई जाती हैं: नियम, विनियम और निर्देश: व्याख्यात्मक सूची (संपूर्ण नहीं): • भारत का संविधान • भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 • भारत सरकार (व्यापार का लेन-देन) नियम, 1961 • सुरक्षा निर्देश • कार्यालय प्रक्रिया का मैनुअल • संसदीय प्रक्रियाएं • लोक सभा और राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश • सामान्य वित्तीय नियम • वित्तीय नियमों का प्रत्यायोजन • मौलिक नियम • पूरक नियम • केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम • केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम • केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम • केंद्रीय सेवा (पेंशन) नियम • कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी निर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देश • प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी निर्देश • रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का मैनुअल

 

धारा 4(1)(b)(vi): इसके पास या इसके तहत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण नियंत्रण।

भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन नियम), 1961 के अनुसार इस विभाग को आवंटित व्यवसाय से संबंधित वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों दस्तावेज रखे गए हैं।

 

धारा 4(1)(b)(vii): किसी भी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए बाहर हो इसकी नीति या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा।

विभाग, आम तौर पर, अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है। हालांकि, सार्वजनिक और हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय/ड्राफ्ट बिल को विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट करने का प्रावधान है।

 

धारा 4(1)(b)(viii): इसमें शामिल बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण दो या अधिक व्यक्ति इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठक के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।

भूतपूर्व विभाग। सर्विसमैन वेलफेयर में केवल एक बोर्ड यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड है जो कल्याण के लिए जिम्मेदार है पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए और कल्याण कोष के प्रशासन के लिए भी। सभी योजनाएं और कार्यक्रम केएसबी सचिवालय और मुद्रित ब्रोशर आदि की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए तैयार किए गए हैं। यहां क्लिक करें
सरकार ने न्यायमूर्ति एल.नरसिम्हा रेड्डी, सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक समिति नियुक्त की। 14.12.2015 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विसंगतियों को देखने के लिए, यदि कोई वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन से उत्पन्न हुआ है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 26.10.2016 को।
माननीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 13.10.2014 को एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। सचिव (ESW), महानियंत्रक रक्षा लेखा (CGDA), पुनर्वास महानिदेशक (DGR), प्रबंध निदेशक, केंद्रीय संगठन पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (MD, Co ECHS), सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय (KSB Sectt।) समिति के आधिकारिक सदस्य हैं, और तीन मान्यता प्राप्त ईएसएम संघ अर्थात् विकलांग युद्ध पूर्व सैनिक, भारतीय पूर्व-सेवा लीग और वायु सेना संघ समिति के गैर-आधिकारिक सदस्य हैं। एडीजी (कार्मिक एवं सेवा), डीडीजी (कैंटीन), सेना/नौसेना/वायुसेना और पीसीडीए (पी) के पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।
रक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 14 सितंबर, 2015 को माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है। समझौता ज्ञापन में परिकल्पित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने और परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है। समीक्षा के दायरे में शामिल हैं (ए)। परियोजना की दिशा और निष्पादन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना (बी)। कार्य की प्रगति की निगरानी करना। (सी)। परियोजना के कामकाज से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना।

 

धारा 4(1)(ख)(ix): अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका। वेबसाइट) यहां क्लिक करें

 

धारा 4(1)(b)(x): अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।

क्रम संख्या पोस्ट लेवल पे बैंड
1. सचिव 17 225000
2. विशेष सचिव 16 205400-224400
3. अतिरिक्त सचिव 15 182200-224100
4. संयुक्त सचिव 14 144200-218200
5. निदेशक और समकक्ष 13 118500-214100
6. उप सचिव/वरिष्ठ पीपीएस और समकक्ष 12 78800-209200
7. अवर सचिव/वरिष्ठ पीपीएस और समकक्ष 11 67700-208700
8. अनुभाग अधिकारी/पीएस और समकक्ष (ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर NFS) 10 56100-177500 10 56100-177500 10 टीडी>
9. अनुभाग अधिकारी/पीएस और समकक्ष 8 47600-151100
10. सहायक/पीए और समकक्ष 7 44900-142400
11. UDC/स्टेनो और समकक्ष 4 25500-81100
12. एलडीसी/स्टाफ कार चालक और समकक्ष 2 19900-63200
13. एमटीएस 1 18000-56900

धारा 4(1)(b)(xi): प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, प्रस्तावित सभी योजनाओं का विवरण दर्शाता हुआ किए गए संवितरण पर व्यय और रिपोर्ट।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए बजट आवंटन (कृपया इस वेबसाइट के बजट अनुभाग पर जाएं)। यहां क्लिक करें

 

धारा 4(1)(b)(xii): आवंटित राशि और विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों की।

भूतपूर्व सैनिक विभाग किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम को नहीं संभालता है।

 

धारा 4(1)(b)(xiii): इसके द्वारा प्रदान की गई रियायत, परमिट या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।< /एच2> लागू नहीं।

 

धारा 4(1)(b)(xiv): इसके पास उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण। इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया।

जैसा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

 

धारा 4(1)(b)(xv): सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के काम के घंटे सहित; यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट। तथापि, विभाग द्वारा अनुरक्षित कोई सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचनालय नहीं है। सार्वजनिक उपयोग के लिए।

 

धारा 4(1)(b)(xvi): लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;< /एच2> भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट के आरटीआई अनुभाग पर उपलब्ध विवरण - यहां क्लिक करें। खुद की पहल पर जानकारी का खुलासा
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