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शिकायत निवारण, डीईएसडब्ल्यू

नाम और संपर्क नं.

क्र. सं. अधिकारी का नाम पदनाम संपर्क नं. संबंधित उप सचिव-उनके द्वारा देखा जा रहा विषय
(क) डा.पी.पी.शर्मा ओएसडी (डब्ल्यूई एंड आईसी) 23015772 सामान्य समन्वयन और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) से संबंधी मामले ।
(ख) निदेशक (पेंशन/लीगल एंड पुनर्वास-I) 23793290(टेलिफैक्स) अदालती मामले भूतपूर्व सैनिक से संबंधित वैधानिक नोटिस, दया अर्जी, विकलांगता पेंशन के अनुमोदन हेतु द्वितीय अपील मामले , भूतपूर्व सैनिक के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में भूतपूर्व सैनिक के पदों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण से संबंधित मामले, पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा चलाई जा रही स्व रोजगार स्कीम, भूतपूर्व सैनिक संघों को मान्यता देना, विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व सैनिक कारपोरेशन से संबंधी मामले, भारतीय सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त हो रहे/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।
(ग) श्री सर्वजीत सिंह उप सचिव (पेंशन शिकायत) 23010244 भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पेंशन से संबंधित शिकायतों और पेंशन संबंधी मामले ।
(घ) उप सचिव
(पुनर्वास-II)
23015529 केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) , ई-प्रशासन, ई-समीक्षा, ई-कार्यालय से संबंधित मामले और डीईएसटब्ल्यू की वेबसाइट का अनुरक्षण ।
(ड़) श्री ए.के.अग्रवाल उप सचिव
(पेंशन/नीति)
23015650 सशस्त्र बल कार्मिक के पेंशन नीति मुद्दे, सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए पेंशन विनियमन, हताहत पेंशन के लिए हकदारी नियम, मेडिकल अफसरों (सैन्य पेंशन) के लिए गाइड एमपीबी/पीपीओ, नेपाल के पदों को जारी रखना ।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय, शिकायत निवारण के संबंध में, यह विभाग विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्यों के अनुदान, पेंशन, पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन के सुधार और संशोधन, ईसीएचएस के अंतर्गत सुविधाएं, राज्य सरकारों से भूमि का आबंटन, डीजीआर और केएसबी की स्कीमों के तहत विस्तारित किए जा रहे लाभ से संबंधित मुद्दों ईएसएम के सिविल नागरिक जीवन से संबंधित अन्य मुद्दों आदि संबंधी शिकायतों को देखता है । इन शिकायतों को सीधे ऑनलाइन के माध्यम से (केन्द्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल(pgportal.gov)), ईमेल के माध्यम से, डाक, टेलिफोन पर और संचार के अन्य साधनों के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं । कुछ शिकायतें याचिका संबंधी संसदीय समिति, रक्षा मंत्री/रक्षा राज्य मंत्री/संसद सदस्य, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, सचिव (रक्षा), सचिव (ईएसडब्ल्यू) के कार्यालय से भी प्राप्त होती हैं। संयुक्त सचिव के रैंक का एक अधिकारी इन शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी है ।

प्रथम चरण में प्रत्येक शिकायत की जांच की जाती है, उसके बाद संबंधित प्राधिकरण (सेना मुख्यालय, रिकार्ड कार्यालय, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण, ईसीएचएस, डीजीआर, केएसबी, राज्य सरकार, पेंशन वितरण एजेंसियां आदि) को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है और शिकायतों के निपटान/निवारण तक (ऑनलाइन साधनों, ईमेल, पत्र और फोन कॉल), वैयक्तिक रूप से कार्रवाई की जाती है । शिकायत निवारण की प्रक्रिया में केएसबी के स्थानीय नेटवर्क की सेवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है ।